बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी! यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट जरूरी, SC ने दिया ये निर्देश
Real estate news: बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में देखने को मिलता है कि इसमें बिल्डर का पक्ष होता है लेकिन घर खरीदार के पक्ष को तवज्जों नहीं दी जाती है. देश के ज्यादातर राज्यों में रेरा (RERA) लागू होने के बाद भी घर खरीदारों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.
देश में साल 2016 में रेरा एक्ट लागू हो गया है. (रॉयटर्स)
देश में साल 2016 में रेरा एक्ट लागू हो गया है. (रॉयटर्स)
Real estate news: अगर आपने भी कहीं घर खरीदा है और बिल्डर के एकतरफा एग्रीमेंट से दुखी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. बिल्डरों की मनमानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बिल्डर-बायर के नियम पर विचार करने को कहा है. देश के ज्यादातर राज्यों में रेरा (RERA) लागू होने के बाद भी घर खरीदारों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.
बिल्डर एकतरफा एग्रीमेंट बना लेते हैं
खबर के मुताबिक, ऐसा देखा जाता है कि अक्सर बिल्डर एकतरफा एग्रीमेंट बना लेते हैं. इसमें होम बायर्स की जो तकलीफें होती हैं, शायद उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन उनसे जो लेनदारी होती है वह बिल्कुल स्पष्ट होता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी टिप्पणी में कहा कि केंद्र सरकार को एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए.
🔹अब नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी !
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 18, 2022
🔹'यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट जरूरी'
🔹सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
क्या है पूरी खबर जानिए अनुराग शाह से #RERA | #RealEstate | @anuragshah_ pic.twitter.com/fnwpRKG6JO
घर खरीदार की चिंताएं दूर नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अभी जो बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (builder buyer agreement) बनाया जाता है, उसमें बिल्डर के द्वारा अपनी शर्तें थोपी जाती हैं और जो घर खरीदार है, उसका पक्ष शामिल नहीं किया जाता है. इसी वजह से घर खरीदार की चिंताएं दूर नहीं होती हैं और उसे ज्यादा परेशानी उठानी होती है. देश में साल 2016 में रेरा एक्ट लागू हो गया है जिसमें बिल्डर को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. तमाम शर्तें माननी होती है. बावजूद इसके बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में देखने को मिलता है कि इसमें बिल्डर का पक्ष होता है लेकिन घर खरीदार के पक्ष को तवज्जों नहीं दी जाती है.
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देशभर के लिए एक पैटर्न पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट
रेरा आने के बाद भी बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (builder buyer agreement) में एकरूपता नहीं है. विभिन्न राज्यों में यह अलग-अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुआ कहा है कि केंद्र सरकार को देशभर के लिए एक पैटर्न पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा है, ताकि घर खरीदारों के तमाम हितों की रक्षा हो सके.
08:56 PM IST